बिहार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025: किसानों के लिए सुनहरा अवसर!

Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025:
राज्य सरकार द्वारा किसानों की सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी निजी ज़मीन पर नलकूप (बोरिंग) लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जाएगी। इस लेख में हम आपको Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 की पूरी जानकारी देंगे, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, लाभ, पात्रता, और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी शामिल है।
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 : उद्देश्य और लाभ
बिहार राज्य के विभिन्न इलाकों में पानी की उपलब्धता की समस्या बनी रहती है, जिससे किसानों को सिंचाई की समस्या होती है। बिहार सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपनी ज़मीन पर नलकूप या बोरिंग लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत किसानों को 70% तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए उचित जल आपूर्ति प्राप्त हो सके। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद है, जो अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए नलकूप या बोरिंग लगवाने में असमर्थ होते हैं।
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 के तहत मिलने वाली सब्सिडी
इस योजना के तहत, बिहार सरकार ने नलकूप लगाने के लिए सब्सिडी की राशि को बढ़ाकर 35,000 रुपये से 70,000 रुपये तक कर दिया है। विभिन्न गहराई पर नलकूप लगवाने के लिए सब्सिडी की दरें निम्नलिखित हैं:
- शैलो नलकूप (70 मीटर तक): 328 रुपये प्रति मीटर, अधिकतम 35,000 रुपये तक।
- मध्यम गहराई के नलकूप (100 मीटर तक): 597 रुपये प्रति मीटर, अधिकतम 70,000 रुपये तक।
इसके अलावा, मोटर पंप के लिए भी सरकार 50% तक का अनुदान देती है, जो अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकता है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए जरूरी पंप सेट खरीदने में भी सहायता मिलेगी।
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं:
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास कम से कम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों के लिए एक निर्धारित कोटा है। प्रत्येक जिले से 16% SC और 1% ST किसानों को लाभ मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 के तहत आवेदन करने के लिए दो प्रकार की प्रक्रिया उपलब्ध है – ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए:
- सबसे पहले बिहार राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “आवेदन करें” का विकल्प चुनें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर, और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- जरूरी दस्तावेज़ जैसे भूमि दस्तावेज़, पहचान प्रमाण आदि अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरकर सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन:
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने निकटतम सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और उसे भरकर संबंधित अधिकारी को सबमिट करना होगा।
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 में आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के तहत आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- भूमि दस्तावेज़
- निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- भूमि पट्टे का प्रमाण पत्र (LPC)
- स्व-घोषणा पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 के मुख्य फायदे
- सिंचाई के लिए सरकार द्वारा अनुदान: बिहार सरकार किसानों को सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारी अनुदान दे रही है।
- कम लागत पर नलकूप लगवाना: किसानों को अपनी ज़मीन पर नलकूप लगवाने के लिए ₹35,000 से ₹70,000 तक की मदद मिल रही है।
- विविधता में लाभ: यह योजना छोटे, सीमांत, और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है।
- सरकार की प्राथमिकता: बिहार सरकार ने इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी है।
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, और अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 तक है। इसलिए, अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आवेदन जल्दी से जल्दी कर लें।
संपर्क जानकारी
अगर आपको Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 से संबंधित कोई समस्या हो या सहायता की आवश्यकता हो, तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
- 0612-2215605/2215606
- 0612-2217161/2217162
- 0612-2217163/2217164
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 : Important Links
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निष्कर्ष
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 एक महत्वपूर्ण कदम है जो बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप लगाने में सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत किसानों को भारी सब्सिडी मिल रही है, जो उन्हें खेती की बढ़त में मदद करेगी। आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है, और अगर आप पात्र हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकती है।
अब देर न करें, जल्द से जल्द आवेदन करें और बिहार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 का लाभ उठाएं!
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Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 – FAQ
1.Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 क्या है?
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025, बिहार राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप (बोरिंग) लगाने पर सब्सिडी प्रदान करने वाली योजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी कृषि भूमि पर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें।
2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
यह योजना केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी किसानों के लिए है। किसान के पास कम से कम 0.04 एकड़ (40 डिसमिल) कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा, लघु और सीमांत किसानो को प्राथमिकता दी जाती है।
3. Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana के तहत कितनी सब्सिडी मिलेगी?
इस योजना के तहत किसानों को नलकूप की गहराई के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।
- 70 मीटर तक गहराई के लिए अधिकतम ₹35,000/- तक सब्सिडी मिल सकती है।
- 100 मीटर तक गहराई के लिए अधिकतम ₹70,000/- तक सब्सिडी मिल सकती है।
इसके अलावा, मोटर पंप सेट के लिए भी आधी कीमत पर अनुदान प्रदान किया जाता है।
4. आवेदन कैसे करें?
आप Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।
5. आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- भूमि के दस्तावेज
- निवास प्रमाणपत्र
- बैंक खाता पासबुक
- भूमि अधिकार प्रमाण पत्र (LPC)
- स्व-घोषणा पत्र/ शपथ पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- प्रमाणपत्र कि पहले से नलकूप नहीं है
6. इस योजना में किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है?
इस योजना में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक जिले से अनुसूचित जाति के 16% और अनुसूचित जनजाति के 1% किसानों का चयन किया जाता है।
7. क्या एक किसान एक से अधिक आवेदन कर सकता है?
नहीं, इस योजना के तहत एक किसान केवल एक ही आवेदन कर सकता है और उसे केवल एक बोरिंग सेट का अनुदान प्राप्त होगा।
8. Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कब है?
बिहार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है।
9. आवेदन स्वीकृत होने के बाद नलकूप कब तक लगवाना होगा?
आवेदन की स्वीकृति के 45 दिनों के अंदर किसान को नलकूप स्थापित करना होगा। यदि किसान 45 दिनों के भीतर नलकूप नहीं लगवाता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
10. योजना के तहत अनुदान कैसे प्राप्त होगा?
बोरिंग गड़वाने और पंप सेट की खरीदारी के बाद, किसान विभाग की वेबसाइट पर सभी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। इसके बाद, कार्यपालक अभियंता द्वारा जांच की जाएगी और सब्सिडी का भुगतान किसान के खाते में डीडीटी (DBT) के माध्यम से किया जाएगा।
11. अगर आवेदन में कोई समस्या हो तो कहां संपर्क करें?
यदि आपको आवेदन में कोई समस्या हो या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- 0612-2215605/ 2215606
- 0612-2217161/ 2217162
- 0612-2217163/ 2217164
- 0612-2217165/ 2217450
12. इस योजना में कब से आवेदन शुरू हुआ है?
Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 के लिए आवेदन पहले ही शुरू हो चुका है और यह प्रक्रिया सक्रिय है।
13. क्या इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है?
जी हां, Bihar Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
14. क्या सब्सिडी के लिए आवेदन करने की कोई विशेष प्रक्रिया है?
सब्सिडी के लिए आवेदन करने के बाद बोरिंग के स्थल की जांच की जाती है। जांच के बाद अगर सभी मानक पूरे होते हैं, तो अनुदान का भुगतान विभाग द्वारा किसान के बैंक खाते में किया जाएगा।
15. क्या इस योजना के अंतर्गत बोरिंग और पंप सेट के लिए अलग-अलग दरें हैं?
हां, बोरिंग और पंप सेट के लिए अलग-अलग दरें हैं।
- बोरिंग के लिए: शैलो नलकूप (70 मीटर तक) ₹328 प्रति मीटर, और मध्यम गहराई (100 मीटर तक) ₹597 प्रति मीटर तक अनुदान।
- पंप सेट: 2 HP से 5 HP तक के पंप सेट के लिए ₹10,000 से ₹24,000 तक अनुदान।