Indira Gandhi National Disability Pension Scheme – बिहार समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक, यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का आरंभ 2009-10 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता का माध्यम है, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को मजबूत बनाने का एक प्रयास भी है। इस योजना के अंतर्गत, 18 से 79 वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्तियों को हर महीने ₹400 की पेंशन दी जाती है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है।
लाभ और विशेषताएँ
- प्रतिमाह ₹400 की पेंशन: पात्र व्यक्तियों को नियमित रूप से यह राशि मिलती है, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होती है।
- सामाजिक समावेश: इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को समाज में शामिल किया जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme :पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है:
- बिहार का निवासी होना चाहिए।
- विकलांगता 80% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- बीपीएल (बीelow Poverty Line) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से पेंशन प्राप्त न हो।
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme : आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन के चरण
- आवेदन पत्र भरें: उचित प्रारूप में आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- RTPS काउंटर पर जमा करें: आवेदन पत्र को स्थानीय ब्लॉक ऑफिस में RTPS काउंटर पर जमा करें।
- स्वीकृति प्राप्त करें: जमा करने के बाद, एक रसीद प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें।
- स्वीकृति आदेश लें: यदि आवेदन स्वीकृत होता है, तो स्वीकृति आदेश को उसी काउंटर से प्राप्त करें।
शिकायत निवारण
यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, तो आप ग्रिवांस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 18003456262 पर कॉल कर सकते हैं।
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme : आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- पता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme : Important Links
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निष्कर्ष
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme – बिहार एक अद्वितीय पहल है, जो विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति को सशक्त बनाती है। यदि आप या आपके जानने वाले इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, तो पात्रता मानदंडों का पालन करें और आवेदन प्रक्रिया में भाग लें। यह आपकी और आपके परिवार की जिंदगी में एक नई रोशनी लाने का मौका हो सकता है।
इस योजना के माध्यम से हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां सभी लोग समान अवसर और सुरक्षा का अनुभव करें। इसलिए, आज ही कदम बढ़ाएं और इस अद्वितीय योजना का लाभ उठाएं!
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme – बिहार: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. Indira Gandhi National Disability Pension Scheme क्या है?
यह योजना बिहार राज्य में विकलांग व्यक्तियों को ₹400 प्रति माह की पेंशन प्रदान करने वाली एक सरकारी पहल है, जो उन्हें वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
2.Indira Gandhi National Disability Pension Scheme का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ वे विकलांग व्यक्ति उठा सकते हैं जिनकी विकलांगता 80% या अधिक है, जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष के बीच है, और जो बीपीएल (Below Poverty Line) परिवार से हैं।
3. पेंशन राशि कब और कैसे मिलती है?
पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, हर महीने ₹400 की राशि मिलती है।
4. आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आवेदक को आवेदन पत्र भरकर और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके RTPS काउंटर पर जमा करना होता है। आवेदन की स्वीकृति के बाद, स्वीकृति आदेश लिया जा सकता है।
5. क्या इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
नहीं, इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
6. आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और पहचान प्रमाण जैसे दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
7. योजना से संबंधित शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं?
लाभार्थी अपनी शिकायत ग्रिवांस पोर्टल पर या टोल-फ्री नंबर 18003456262 पर दर्ज कर सकते हैं।
8. इस योजना का लाभ अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से प्राप्त पेंशन पाने वाले व्यक्ति उठा सकते हैं?
नहीं, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
9. इस योजना के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि क्या है?
इस योजना के लिए आवेदन की कोई निर्धारित आखिरी तिथि नहीं है, आवेदन किसी भी समय किया जा सकता है जब तक पात्रता शर्तें पूरी होती हैं।