Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana बिहार राज्य में मछली पालन के कारोबार को एक नई दिशा देने के लिए बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई एक बेहतरीन योजना है। यह योजना विशेष रूप से राज्य के उन किसानों के लिए है जो मछली पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके पास निजी तालाब हैं। इस योजना का उद्देश्य निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के माध्यम से मछली पालन में वृद्धि करना और विभिन्न समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana का उद्देश्य
- पानी की धारण क्षमता में सुधार: इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निजी तालाबों की पानी धारण क्षमता को बढ़ाना है, ताकि मछली पालन में अधिक उत्पादन हो सके और मछलियों का स्वास्थ्य बेहतर रहे।
- मछली पालन करने वाले किसानों को आर्थिक लाभ देना: सरकारी सहायता और सब्सिडी के जरिए मछली पालन करने वाले किसानों की आय में वृद्धि करना, जिससे उन्हें इस व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana: तालाबों के जीर्णोद्धार का मॉडल
इस योजना के तहत तालाबों के नवीनीकरण के लिए दो मुख्य मॉडल हैं, जो इस प्रकार हैं:
- मॉडल-1: पुराने निजी तालाबों का जीर्णोद्धार जो पिछले पांच वर्षों में किसी सरकारी योजना से नवीनीकरण से लाभान्वित नहीं हुए हैं।
- मॉडल-2: सरकारी योजनाओं के तहत बनाए गए निजी तालाबों का जीर्णोद्धार। इन तालाबों को पांच साल के बाद नवीनीकरण का लाभ मिलेगा।
Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana के लाभ
इस योजना के तहत कुल 150 हेक्टेयर निजी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, और हर श्रेणी के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:
अन्य श्रेणी के लाभार्थी | 86 हेक्टेयर |
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) | 27 हेक्टेयर |
अनुसूचित जाति (SC) | 30 हेक्टेयर |
अनुसूचित जनजाति (ST) | 7 हेक्टेयर |
सबसिडी का लाभ
इस योजना में सब्सिडी भी दी जा रही है, ताकि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके:
- यूनिट लागत: ₹6,00,000/- प्रति हेक्टेयर
- सबसिडी दर:
- अन्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 30%
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 40%
सबसिडी की भुगतान प्रक्रिया: यह सब्सिडी दो किस्तों में कार्य की पूर्णता के बाद दी जाएगी।
पात्रता
- आवेदक: मछली पालन करने वाला किसान होना चाहिए।
- आवेदक: निजी तालाबों का मालिक या पट्टे पर लिया हुआ होना चाहिए।
Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana: आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया:
- चरण 1: सबसे पहले, आवेदक को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और “वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं” पर क्लिक करें।
- चरण 2: इसके बाद, “मछली पालन योजना के लिए पंजीकरण” का चयन करें।
- चरण 3: श्रेणी का चयन करें और आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक विवरण आदि जैसे सभी आवश्यक विवरण भरें।
- चरण 4: 10 अंकों का वैध मोबाइल नंबर डालें और OTP प्राप्त करने के लिए क्लिक करें।
- चरण 5: OTP प्राप्त करने के बाद उसे सत्यापित करें और पंजीकरण नंबर और पासवर्ड प्राप्त करें।
- चरण 6: “लॉगिन” पर क्लिक करके पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया:
- चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी योजनाओं के लिए आवेदन” पर क्लिक करें।
- चरण 2: “यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो यहाँ लॉगिन करें” पर क्लिक करें।
- चरण 3: “मछली पालन योजना” के तहत योजना का चयन करें।
- चरण 4: आवेदक को व्यक्तिगत विवरण, स्थायी पता, बैंक खाता विवरण और तालाब का विवरण भरना होगा।
- चरण 5: सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- चरण 6: आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और उसका प्रिंट लेकर जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करें।
Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana: आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड, राशन कार्ड, या वोटर आईडी कार्ड।
- दो पासपोर्ट आकार की फोटो (स्वयं सत्यापित)।
- प्रस्तावित तालाब का स्पष्ट फोटो जिसमें एक पहचान योग्य स्थल चिन्ह हो।
- भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र या पट्टा समझौता (पट्टे की भूमि के लिए न्यूनतम 9 वर्षों का होना चाहिए)।
- राजस्व रसीद।
- बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, शाखा, IFSC कोड)।
- जाति प्रमाणपत्र (EBC/SC/ST के लिए)।
- यह प्रमाणपत्र कि तालाब पिछले 5 वर्षों में किसी सरकारी योजना के तहत नवीनीकरण नहीं हुआ है।
- प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त तालाबों के लिए शपथपत्र (यदि लागू हो)।
- पट्टे की भूमि के लिए ₹1000/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर पट्टा समझौता।
Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana: Important Links
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निष्कर्ष
Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana एक परिवर्तनकारी योजना है, जो बिहार के मछली पालन किसानों के लिए ढेरों अवसर लेकर आई है। यह योजना न केवल मछली पालन को अधिक उत्पादक बनाने की दिशा में काम करेगी, बल्कि विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार और आय में वृद्धि का एक बेहतरीन अवसर साबित होगी। यदि आप भी मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं और आपके पास निजी तालाब है, तो इस योजना का लाभ उठाकर आप अपने व्यवसाय को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं।
इस योजना का हिस्सा बनें और अपने मछली पालन के कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से समझें और लाभ प्राप्त करें।
Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana – सामान्य प्रश्न (FAQ)
- Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana किसके लिए है?
- यह योजना मछली पालन करने वाले किसानों के लिए है, जिनके पास निजी तालाब हैं।
- इस योजना से क्या लाभ होगा?
- तालाबों का जीर्णोद्धार कर मछली पालन की उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे आर्थिक लाभ होगा।
- क्या मुझे सरकारी सहायता मिलेगी?
- हां, योजना के तहत 30% से 40% तक सब्सिडी दी जाएगी, जो तालाब के नवीनीकरण में मदद करेगी।
- पात्रता क्या है?
- आवेदक मछली पालन करने वाला और निजी तालाब का मालिक या पट्टेधारी होना चाहिए।
- आवेदन प्रक्रिया क्या है?
- आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण और आवेदन फॉर्म भरकर।
- सबसिडी का भुगतान कैसे होता है?
- सब्सिडी दो किस्तों में कार्य की पूर्णता के बाद दी जाती है।
- आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
- आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आदि।
- क्या योजना में पिछड़ी जातियों को प्राथमिकता दी गई है?
- हां, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष सब्सिडी है।
- आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
- आवेदन की अंतिम तिथि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- क्या योजना का लाभ सभी को मिलेगा?
- योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास निजी तालाब हैं और वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।